भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है? इसके मूलभूत नियमावली को पढ़े और करें पालन


भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता(Model Code of Conduct) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नही किया गया है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन. शेषण द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल है-

लखनऊ। भारत के संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया हैबल्कि पाँच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षणनिदेशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। पंचायत निर्वाचन को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता की संरचना करते हुए उसे प्रभावी रूप से लागू कर चुनाव सम्पन्न कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। 

अतः संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन सम्पादित कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है जो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के दौरान सभी उम्मीदवारोंराजनीतिक दलोंमतदाताओंशासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्म चारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों में है। इनका उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अन्तर्ग त दण्डनीय है। संविधान के अनुच्छेद 243उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोगउत्तर प्रदेश द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से स्वतः लागू होगी और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगी। आचार संहिता के समस्त जानकारी के लिए नीचे दिए गए पीडीएफ को जरूर पढ़े-



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